सिमडेगा पीडीजे की अदालत ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास

सिमडेगा: सिमडेगा पीडीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹10000 की जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना की राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास के निर्देश दिए है। बताया इस संबंध में कुरडेग थाना कांड संख्या 09/19 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 5 फरवरी 2019 को मनोज कुमार केरसई भंडार टोली गांव निवासी अपने पिता नंदकिशोर प्रसाद की हत्या के आरोप में शराद बैगा  उर्फ कान्हू बैगा एवं प्रफुल्ल मिंज के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। इधर न्यायालय में 8 गवाहों की गवाही कराई गई एवं साक्ष्य रखे गए जिसके बाद पीडीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने शराद बैगा  उर्फ कान्हू बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹10000 का जुर्माना लगाया इधर तमाम साक्ष्य एवं दलीलें प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पेश की गई।

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